मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहिवासी चक्रेश जैन ने महज डेढ़ रुपये के लिए गैस एजेंसी के खिलाफ सात साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत हासिल की. उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को डेढ़ रुपये और 6% वार्षिक ब्याज सहित दो महीनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है.
डेढ़ रुपये के लिए 7 साल तक चली लड़ाई, अब कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानिए गैस एजेंसी और कस्टमर के बीच बैटल की दिलचस्प कहानी उफभोक्ता फोरम ने गैस एजेंसी को आदेश दिया है कि वे 1.50 रुपये को 6% वार्षिक ब्याज सहित दो महीनों के भीतर वापस करें. इसके साथ ही उपभोक्ता को 2000 रुपये मेंटल डिस्टरबेंस और 2000 रुपये कानूनी खर्च के लिए मुआवजा भी दिया जाए.
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