Byjus को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका... ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज, अब क्या होगा?

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Byjus को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका... ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज, अब क्या होगा?
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Supreme Court On Byju's: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए एडटेक फर्म बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही बंद करने के NCLT के आदेश पर रोक लगा दी है.

दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई एडटेक फर्म बायजू स को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी को करारा झटका दिया है. अदालत ने बुधवार को बायजू स को लेकर नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के बायजू रविंद्रन के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिया है. 158.

गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में NCLT ने BCCI के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद बायजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था. लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी. Advertisement22 अबर डॉलर से 0 हुई कंपनी की वैल्‍यूएडटेक कंपनी Byju's की वैल्‍यू साल 2022 तक 22 अरब डॉलर थी, जो अब शून्‍य हो चुकी है. बायजूस फाउंड बायजू रवींद्रन ने खुद बीते दिनों एक वर्चुअल प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी थी.

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