अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो आज इस काम को निपटाने का आपके पास आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 को आयकर रिटर्न दाखिल
करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी थी। ऐसे में आज उनलोगों को चिंता करने की जरूरत है, जिन्होंने अब तक अपना बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा है। उनके पास आज राज 12 बजे तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका बचा है। अगर आप यह काम करने से चूक जाते हैं तो परेशानी हो सकती है। क्यों भरा जाता है बिलेटेड रिटर्न? अगर आप समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो, इसे तय तारीख के बाद भरने का आपको विकल्प दिया जाता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए...
है। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए करदाता 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्यों बढ़ाई गई थी आयकर रिटर्न की तारीख? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 है। यह नई विस्तारित समय सीमा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन के तहत तय की गई थी। यह समय सीमा विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धारा 87ए के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए और उन्हें किसी भी...
Belated Itr Return Revised Itr Return Itr Filling 2024-25 Income Tax Return Filling Business News In Hindi Business Diary News In Hindi Business Diary Hindi News आईटीआर रिटर्न आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गईसरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
और पढो »
पुलिस गिरफ्तारी में क्या करना चाहिए?यह खबर आपको बतायेगी की यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आये तो आपको क्या करना चाहिए.
और पढो »
ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई हैसरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।अपनी इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुने।फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।वहीं अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा करके भी वेरिफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं।आज ओपन हुआ इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO:4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग-अलग जगहों पर 5 दिन कामकाज नहीं होगाछिंदवाड़ा में बारिश के बाद मौसम साफहरियाणा में नए साल का आगाज धुंध से होगाहिमाचल के ताबो का तापमान माइनस 17.3 डिग्री पहुंचाअजमेर में बढ़ेगा कोहरा और शीतलहर
और पढो »
DL खो जाए तो क्या करें? यहां जानें नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने का पूरा प्रोसेसDriving License: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो अब नया लाइसेंस जारी करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं.
और पढो »
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दियाबॉम्बे हाईकोर्ट ने CBDT को सेक्शन 87A के तहत पात्र टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. यह आदेश 'द चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्ट्स' द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया है जो नए फाइलिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बदलावों के कारण सेक्शन 87A के तहत छूट से वंचित होने का दावा करते हैं.
और पढो »
पेशाब करने के बाद पानी पीना अच्छा या बुरा?क्या पेशाब करने के बाद पानी पीने से किसी नुकसान की संभावना होती है? डॉक्टरों से जानें पेशाब और पानी की सही मात्रा
और पढो »