सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है. आयकर विभाग ने लेट फीस के साथ आईटीआर भरने की डेडलाइन तो 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है. 15 जनवरी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न (Belated or Revised ITR ) भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी गई है. बता दें कि अब तक इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब उसे 15 दिन बढ़ा दिया गया है.
आयकर ने विवाद से विश्वास योजना के तहत बकाया का निर्धारण करने और ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है. पहले ये डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी. यहां बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी2023-24 का ITR लेटफीस के साथ भरने की डेडलाइन बढ़ी है, जिसके तहत अगर आपकी आमदनी 5 लाख से कम है तो लेट फीस 1000 हजार रुपये होगी, वहीं अगर आमदनी 5 लाख से अधिक है तो लेट फीस 5,000 रुपए होगी. बिना लेट फीस के साथ आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. एक वित्त वर्ष में आप जो भी कमाते हैं उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है. अगर आप अपनी आमदनी का ब्यौरा यानी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि रिटर्न फाइल कर लें. अगर आप जानबूझकर ITR फाइल नहीं करते है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है. यहां बता दें कि अगर टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए से कम है तो आपराधिक मामला नहीं चलेगा. आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं
INCOME TAX ITR TAXPAYERS DEADLINE GOVERNMENT
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ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई हैसरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।अपनी इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुने।फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।वहीं अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा करके भी वेरिफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं।आज ओपन हुआ इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO:4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग-अलग जगहों पर 5 दिन कामकाज नहीं होगाछिंदवाड़ा में बारिश के बाद मौसम साफहरियाणा में नए साल का आगाज धुंध से होगाहिमाचल के ताबो का तापमान माइनस 17.3 डिग्री पहुंचाअजमेर में बढ़ेगा कोहरा और शीतलहर
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