Malegaon Blast Case: प्रज्ञा ठाकुर लेंगी राहत की सांस, कोर्ट ने रद्द किया जमानती वारंट

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Malegaon Blast Case: प्रज्ञा ठाकुर लेंगी राहत की सांस, कोर्ट ने रद्द किया जमानती वारंट
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मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को विशेष अदालत की तरफ से राहत मिली है. कोर्ट ने उनका जमानती वारंट रद्द कर दिया.

Malegaon Blast Case: वर्ष 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को विशेष अदालत की तरफ से राहत मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट गुरुवार दोपहर एक विशेष अदालत के समक्ष पेश होने के बाद रद्द कर दिया गया. ज्ञात हो कि ये वही वारंट है जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने विभिन्न अवसरों पर अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहने पर नवंबर 2024 में ठाकुर के खिलाफ जारी किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी अर्जी के जरिए बताया कि वह अदालत के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली और जमानती वारंट को रद्द कर दिया. इसने ठाकुर को शुक्रवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.

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