सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। बालाजी को नौकरी के बदले नकदी
घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दी गई थी। जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई करने से भी मना कर दिया। समीक्षा याचिका में 26 सितंबर, 2024 को बालाजी को जमानत देने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। पीठ ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, 'समीक्षा याचिका और संबंधित कागजात को देखने के बाद, हमें उस आदेश की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं मिला, जिसकी समीक्षा की मांग की गई थी। रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। उसी आदेश को वापस लेने...
अगले दिन आप जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा के तहत बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?' पीठ ने पहले कहा था कि वह फैसले को वापस नहीं लेगी, लेकिन वह जांच का दायरा इस बात तक सीमित रखेगी कि क्या गवाह दबाव में थे। 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने बालाजी को दी जमानत 26 सितंबर के फैसले में, शीर्ष अदालत ने बालाजी को जमानत दे दी, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। जून 2023 से उनकी लंबी कैद के आधार...
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