DHFL घोटाले में वधावन भाइयों पर सेबी की सख्त कार्रवाई, 5 साल के लिए किया बैन

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DHFL घोटाले में वधावन भाइयों पर सेबी की सख्त कार्रवाई, 5 साल के लिए किया बैन
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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) घोटाले में कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वधावन को पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है। उन पर फंड्स की हेराफेरी करने और खातों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप...

नई दिल्ली: सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वधावन परिवार के कपिल और धीरज वधावन समेत चार सदस्यों सहित कुल छह पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें पांच साल तक के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई एक विस्तृत जांच के बाद की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी, खातों में हेराफेरी और कंपनी की वित्तीय स्थिति को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का खुलासा हुआ है। सेबी की तरफ से प्रतिबंधित लोगों में गैर-कार्यकारी चेयरमैन राकेश वधावन, पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक सारंग वधावन, जॉइंट एमडी एवं सीओओ हर्षिल मेहता और पूर्व सीएफओ संतोष शर्मा भी शामिल हैं।प्रतिबंधित किए गए सभी लोगों पर फंड्स की हेराफेरी करने और खातों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप हैं। सेबी की जांच में पाया गया कि 2006 से 2019 के बीच, DHFL प्रबंधन ने हजारों करोड़ रुपये ‘बांद्रा बुक एंटिटीज’ को दिए, जबकि उन्हें रिटेल हाउसिंग लोन के रूप में दर्ज किया गया था। सेबी के मुताबिक, कपिल और धीरज वधावन इस धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार थे, जबकि राकेश और सारंग भी इसमें शामिल थे। सेबी ने कपिल और धीरज को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया है जबकि राकेश और सारंग पर चार साल और मेहता और शर्मा पर तीन साल की रोक लगाई गई है।HDFC मर्जर में इनसाइडर ट्रेडिंग से बनाया था जमकर पैसा, सेबी ने लगाया तगड़ा जुर्मानाकैसे किया घोटालाजांच में पता चला कि 39 बीबीई कंपनियों को डीएचएफएल ने 5,662.

44 करोड़ रुपये के ऋण दिए थे जिनमें से 40 प्रतिशत रकम प्रमोटर्स से जुड़ी अन्य 48 इकाइयों को भेज दी गई। सेबी ने कपिल एवं धीरज को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया है जबकि राकेश एवं सारंग पर चार साल और मेहता एवं शर्मा पर तीन साल की रोक लगाई गई है।इसके साथ ही बाजार नियामक ने कपिल एवं धीरज पर 27-27 करोड़, राकेश एवं सारंग पर 20.75-20.75 करोड़, मेहता पर 11.75 करोड़ और शर्मा पर 12.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह कुल 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने इस मामले में सितंबर, 2020 में अंतरिम आदेश जारी किया था और आरोपियों पर कई तरह की बंदिशें लगाई थीं।

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