गुजरात कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ी राहत, इस केस में किया बरी

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गुजरात कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ी राहत, इस केस में किया बरी
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गुजरात की एक अदालत से पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है. उन्हें एक शख्स को यातना देने के मामले में संदेह से परे मामले को साबित न कर पाने के चलते बरी कर दिया गया है.

गुजरात के पोरबंदर की एक अदालत से पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने 1997 के हिरासत में यातना मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका है." एडिशनल चीफ ज्यूडिशिनल मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने शनिवार को पोरबंदर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भट्ट को उनके खिलाफ लगी आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रोसीक्यूशन संदेह से परे केस को साबित करने में विफल रही है. जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता को अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था और खतरनाक हथियारों और धमकियों का इस्तेमाल कर उसे दर्द पहुंचाकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया था. न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी, जो उस समय एक लोक सेवक था और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी इस मामले में प्राप्त नहीं की गई थी.

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