31 दिसंबर तक विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा करें. 182 दिनों से अधिक भारत में रहने वाले और विदेशी बैंक खाते, निवेश या आय वाले भारतीयों को ITR फॉर्म में जानकारी देनी होगी. ऐसा न करने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
नई दिल्ली. आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा 31 दिसंबर 2024 तक करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर करदाताओं को भारी जुर्माना और ब्लैक मनी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, यह जानकारी हर भारतीय को देने की जरूरत नहीं है. यह जानकारी उन भारतीयों को देनी होगी जो पिछले एक साल में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहे हैं. ऐसे भारतीय जो पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हैं उन्हें भी यह जानकारी देनी होगी.
ध्यान दें, ITR-1 और ITR-4 का उपयोग इन खुलासों के लिए नहीं किया जा सकता. यदि करदाता पहले ही आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उसमें विदेशी आय या संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, तो उन्हें 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा. जुर्माने का प्रावधान यदि विदेशी संपत्तियों का कुल मूल्य ₹20 लाख से अधिक है और खुलासा नहीं किया गया, तो ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, झूठी या अधूरी जानकारी देने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है.
Income Tax Foreign Assets Reporting Black Money Act Penalties Schedule FA And FSI Filing Revised ITR Deadline 2024
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