Chhattisgarh News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने टुटेजा की गिरफ्तारी के तरीके पर ED को फटकार लगाई. इसके अलावा ईडी को गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर ईडी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया.
पूर्व IAS की गिरफ्तारी पर ED को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- आतंकियों से साथ भी नहीं होता ऐसा सलूकसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने टुटेजा की गिरफ्तारी के तरीके पर ED को फटकार लगाई. इसके अलावा ईडी को गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर ईडी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया.
साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह किसे होगा धन लाभ और किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें वीकली राशिफलछत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को सफाई मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने ED के गिरफ्तारी के तरीके पर सख्ती दिखाई. इसके बाद गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर ईडी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया. जमानत मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. अनिल टुटेजा शराब घोटाला में आरोपी हैं.
Supreme Court IAS Anil Tuteja Chhattisgarh Liquor Scam
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