विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने अल्मोड़ा के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार सिंह को रिश्वतखोरी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने अल्मोड़ा के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार सिंह को रिश्वतखोरी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2017 का है। अल्मोड़ा के मोहल्ला नियाजगंज निवासी रिजवानुर्रहमान ने विजिलेंस को बताया था कि उनका फैजे आम सिटी मार्डन स्कूल है। उन्होंने जूनियर हाईस्कूल की
मान्यता के लिए आवेदन किया था। आरोप था कि अल्मोड़ा के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह मान्यता दिए जाने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी। जांच में सही पाए गए आरोप रिजवानुर्रहमान की शिकायत पर हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस ने जांच की तो आरोप सही पाए गए। 28 अप्रैल 2017 को अशोक कुमार सिंह को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तीन साल की कठोर कारावास और जुर्माना अभियोजन अधिकारी दीना रानी ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाह परीक्षित कराए। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने अशोक कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अशोक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्राम दोलतिया, पोस्ट बनकट, जिला वाराणसी का रहने वाला है।
भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी कारावास शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
झारखंड : एनआईए अदालत ने 2012 के हथियार मामले में दो को कठोर कारावास की सजा सुनाईझारखंड : एनआईए अदालत ने 2012 के हथियार मामले में दो को कठोर कारावास की सजा सुनाई
और पढो »
उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को 25 साल के कठोर कारावास में बदलागुजरात में चार वर्षीय बच्चे की हत्या और यौन उत्पीड़न के मामले में उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को 25 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है.
और पढो »
महाराजगंज में नाबालिग हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावासउत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
और पढो »
महराजगंज रेप केस: तीनों दोषियों को आजीवन कारावास19 साल पुराने नाबालिग दलित लड़की से रेप के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
और पढो »
UP: अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावासउत्तर प्रदेश के मैनपुरी की स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2018 के दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
और पढो »
महाराजगंज: दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को 10 साल और माता-पिता को 7 साल की सजाउत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 के दहेज हत्या मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल और उसके माता-पिता को 7 साल की सजा सुनाई है.
और पढो »