राजस्थान के कोटा में आईएफएस थप्पड़ कांड मामले में कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत और उनके समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। दोनों को तुरंत जमानत भी मिल गई।
कोटा : राजस्थान के कोटा में आईएफएस थप्पड़ कांड मामले में गुरुवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत और उनके समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। हालांकि राजावत और सुमन को तुरंत कोर्ट से राहत भी मिली। दोनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राजावत को माना थप्पड़ प्रकरण में दोषी। भवानीसिंह राजावत और महावीर सुमन को एससी/एसटी कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। इस मामले के अलावा धारा 3 के केस में दोनों को कोर्ट
ने बरी कर दिया। इधर, भवानीसिंह राजावत ने थप्पड़ प्रकरण में कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। उस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन वह कोर्ट में विश्वास रखते है, हाईकोर्ट में इस फैसले को लेकर अपील करेंगे। और उन्हें न्याय मिलेगा। IFS रवि मीणा को क्यों मारा था थप्पड़? मार्च 2022 में दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए गए पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय में गए थे। इस दौरान बात करते करते ही राजावत ने डीएफओ रवि मीणा को थप्पड़ मारा था। SDM के बाद अब AEN को जड़ा गया थप्पड़, बूंदी की डाबी थाना पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का केस। 10 जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस मामले में 1 अप्रैल 2022 को भवानीसिंह राजावत को गिरफ्तार किया था और करीब 10 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आज एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी भवानीसिंह राजावत और महावीर सुमन को राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने के मामले में दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास और 30000-30000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया
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