कोटा जिले में वन विभाग के अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को तीन साल की कैद हुई है. अदालत ने उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को भी दोषी करार दिया और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया.
राजस्थान के कोटा जिले में वन विभाग के अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा हुई है. अदालत ने उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को भी दोषी करार दिया और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. लेकिन एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया. यह मामला मार्च 2022 का है, जब कोटा के दाढ़ देवी मंदिर रोड पर यूआईटी सड़क की मरम्मत चल रही थी. इस दौरान वन विभाग ने इसे फ़ॉरेस्ट की जमीन बताते हुए काम रुकवा दिया था.
पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजाइस घटना के बाद वन उपसंरक्षक रवि कुमार मीणा ने नयापुरा थाने में मारपीट और राजकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने राजावत और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 332, 353, 34 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को राजावत गिरफ्तार हुए और 10 दिन जेल में रहे.Advertisementफैसले के बाद भवानी सिंह राजावत ने कहा कि हमने सिर्फ अधिकारी के कंधे पर हाथ रखा था. कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
राजस्थान बीजेपी पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत वन विभाग अधिकारी थप्पड़ सजा महारोट
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