भारत में विवाह पंजीकरण के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यूसीसी के तहत पति-पत्नी मिलकर एक फार्म भरेंगे और उसे विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों में से किसी एक को राज्य में निवास करने की आवश्यकता होगी।
ऐसे होगा पंजीकरण यूसीसी लागू होने के बाद पति-पत्नी मिलकर एक फार्म भरेंगे। विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे। शर्त है कि दोनों में से एक राज्य में निवास करता हो। इसी प्रकार, 2010 के पहले के दंपती के लिए भी औपचारिकताएं होंगी। सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करेगी सरकार यूसीसी के तहत राज्य सरकार सचिव स्तर के अधिकारी को रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करेगी। इसके बाद उपजिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार...
कोई भी व्यक्ति जो विवाह होने के बाद जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराएगा या उपेक्षा करेगा, उस पर सब रजिस्ट्रार 10 हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा या कूटरचित दस्तावेज लगाएगा, उसे तीन माह की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। जो सब रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रक्रिया, विच्छेद पर 15 दिन के भीतर एक्शन नहीं लेगा, उस पर भी 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सब रजिस्ट्रार खुद भी ले सकते हैं संज्ञान अगर कोई विवाह होता है और उसका पंजीकरण नहीं होता...
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यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण की नया प्रक्रियाभारत सरकार द्वारा लागू होने वाले यूनीफाइड सिविल कोड (यूसीसी) के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन आने वाला है। पति-पत्नी मिलकर एक फॉर्म भरेंगे और विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर इसे सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यूसीसी के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र और पंजीकरण प्रक्रिया की स्पष्टता लाने के साथ-साथ जुर्माना और कारावास की सजा भी शामिल है।
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