वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गरमाहट, संसद समिति ने मसौदा रिपोर्ट स्वीकार कर ली

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वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गरमाहट, संसद समिति ने मसौदा रिपोर्ट स्वीकार कर ली
वक्फ (संशोधन) विधेयकसंसदजगदंबिका पाल
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संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। बुधवार को होने वाली बैठक में मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने समिति की सिफारिशों के खिलाफ अपनी असहमति जताई है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक देश की राजनीति में गरमाहट पैदा कर रहा है। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को होने वाली बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार करने की जानकारी दी है। उन्होंने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। हालांकि, बैठक से पहले कई विपक्ष ी सांसदों ने अपने एजेंडे पर चर्चा करने की तैयारी की है, क्योंकि कई उन्हें समिति की सिफारिशों के खिलाफ अपनी असहमति जताने का इरादा है। \ समिति ने कल 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी

की, जिसमें सभी बदलाव शामिल हैं जिन्हें विधेयक के सदस्यों द्वारा सुझाए गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा किए गए संशोधनों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जांच नहीं की जाएगी, अगर वे संपत्तियां विवादित नहीं हैं या सरकार की संपत्ति नहीं हैं। समिति ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिनमें अधिकतर संशोधन भाजपा या उसके सहयोगी सांसदों द्वारा सुझाए गए हैं। \वक्फ बोर्डों के संचालन में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर-मुस्लिम और कम से कम दो महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, दो पूर्व न्यायाधीश, चार 'राष्ट्रीय ख्याति' के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा। गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके

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