इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है और पति उसका मालिक नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी का शरीर पति का जागीर नहीं, पुरुष विक्टोरियन युग की मानसिकता त्याग देंइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-पत्नी जागीर नहीं है। पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है। उसकी गोपनीयता और उसके अधिकार अपने हैं। पति उनका मालिक नहीं है। पति विक्टोरियन युग की मानसिकता त्याग दें। अब दौर बदल गया है। पत्नी की सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीयह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने मिर्जापुर निवासी बृजेश यादव की ओर से जिला अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर
की। कोर्ट ने कहा-पति की भूमिका स्वामी या मालिक की नहीं बल्कि एक समान भागीदार की है, जो उसकी स्वायत्तता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इन अधिकारों को नियंत्रित करने या उनका उल्लंघन करने का प्रयास- चाहे जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या अंतरंग विवरणों को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम से हो वह विश्वास और वैधता का घोर उल्लंघन है
HAIKORT PANTİ KAHRAMANLARI ORTAK ÇİFTLİK ERKEK VICTORIAN
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