Bihar Reservation: सुप्रीम कोर्ट में बिहार में आऱक्षण के संबंध में राजद की याचिका पर केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.
Bihar Reservation : सुप्रीम कोर्ट में बिहार में आऱक्षण के संबंध में राजद की याचिका पर केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आरक्षण के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया गया है. उच्च न्यायालय ने बिहार में पिछड़ा वर्ग , अत्यंत पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए पेश कानून को रद्द कर दिया था.
राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि बिहार की आबादी में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है और जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत की सीमा वैध नहीं है, जहां प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक माना गया था.
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