'फैसले पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा', CJI चंद्रचूड़ बोले-कोर्ट के उन्हें हटाने के आदेश के गंभीर नतीजे होंगे

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'फैसले पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा', CJI चंद्रचूड़ बोले-कोर्ट के उन्हें हटाने के आदेश के गंभीर नतीजे होंगे
Chief Justice D Y ChandrachudSupreme Court NewsRight To Be Forgotten

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी के बरी होने के बाद उसके नाम को फैसले के जुड़े रिकॉर्ड से हटाने के अधिकार से संबंधित मुद्दे की सुनवाई करने पर सहमति जताई.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी के बरी होने के बाद उसके नाम को फैसले के जुड़े रिकॉर्ड से हटाने के अधिकार से संबंधित मुद्दे की सुनवाई करने पर सहमति जताई. यह याचिका पब्लिक डोमेन से नामों वाले फैसलों को हटाने की मांग करती है, और कहा कि इसके ‘गंभीर नतीजे’ होंगे.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें एक कानूनी पोर्टल को अपनी वेबसाइट से बलात्कार के एक मामले में एक शख्स को बरी करने वाले फैसले को हटाने के लिए कहा गया था. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और अदालतों द्वारा उन्हें हटाने के आदेश के गंभीर परिणाम होंगे.’ पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि एक शख्स को बरी कर दिया गया है, हाईकोर्ट उसे फैसले को हटाने का निर्देश कैसे दे सकता है? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है. ‘कुर्सी बचाने का बजट…’ मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर भड़क गईं निर्मला सीतारमण, भरी राज्यसभा में कांग्रेस को सुना दिया सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ‘इंडिया कानून’ पोर्टल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे अपनी वेबसाइट से फैसला हटाने के लिए कहा गया था. हाईकोर्ट का यह फैसला कार्तिक थियोडोर नामक व्यक्ति की याचिका पर आया था.

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Chief Justice D Y Chandrachud Supreme Court News Right To Be Forgotten Right Of An Accused To Be Examined सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न्यूज नाम हटाने का अधिकार अभियुक्त की जांच का अधिकार

 

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